गाजीपुर में 10 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत बैठक, विवादों का होगा निपटारा
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोरों पर हैं। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, सैदपुर, मुहम्मदाबाद और जखनियां के न्यायालयों में होने वाली लोक अदालत की रूपरेखा पर चर्चा हुई।
न्यायाधीश विजय कुमार ने लोक अदालत के फायदों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें बिना किसी शुल्क के विवादों का निपटारा होता है। पक्षकार खुद पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में निपटे मामलों पर न्याय शुल्क वापस किया जाता है। इसके फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा होगा। इनमें वैवाहिक विवाद, बैंक से जुड़े मामले, जमीन विवाद, सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें और बिजली से जुड़े मामले शामिल हैं। महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
विशेष बात यह है कि लोगों को घर बैठे भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। वे ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, भरण-पोषण, स्टांप और पंजीयन, मोटर वाहन, किरायेदारी और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। बिजली चोरी और ऋण वसूली के मामले भी सुलझाए जाएंगे।