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करणी सेना ने हरीश मिश्रा पर दर्ज कराया मानहानि का केस, सपा नेता को भेजा गया है जेल, अन्य की तलाश जारी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. सपा नेता हरीश मिश्रा और दो युवकों में झड़प के बाद 12 अप्रैल को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से FIR दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने चक्का जाम करने को लेकर अपनी तरफ से भी एक FIR दर्ज की थी। जिसमें सपा नेता हरीश मिश्रा को सोमवार की शाम जेल भेज दिया गया। वहीं हरीश मिश्रा पर अब करणी सेना ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इस बात की जानकारी डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने दी है।
डीसीपी काशी जोन ने बताया- शनिवार को सपा नेता हरीश मिश्रा और अविनाश मिश्रा और स्वस्तिक उपाध्याय में कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। इस मामले में हरीश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि करणी सेना ने उनके ऊपर हमला करवाया क्योंकि उन्होंने करणी सेना को लेकर बयान दिया था। लेकिन इस मामले में दोनों ही युवकों ने खुद को मां करणी का उपासक बताया था और करणी सेना से कोई संबंध न होना बताया था।

डीसीपी ने बताया- इसपर करणी सेना ने सिगरा थाने में तहरीर देते हुए सपा नेता द्वारा करणी सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया है की पहले मां करणी का सपा नेता ने अपमान किया उसके बाद करणी सेना को बदनाम करने के लिए उन्होंने मारपीट के बाद दोनों युवकों को करणी सेना का बताया जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हुई।

पुलिस ने इस मामले में क्राइम संख्या 120/25 दर्ज कर बीएनएस की धारा 115(2), 196(1), 299 और 356(3) में विवेचना शुरू कर दी है। सिगरा इंस्पेक्टर ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

 
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