पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 40 हजार का जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा में पति की हत्या के सनसनीखेज मामले में जिला जज विवेक संगल की कोर्ट ने आरोपी पत्नी रवीना उर्फ रानी और उसके प्रेमी प्रताप सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला है, जिसमें एक महिला ने अपने फुफेरे भाई के साथ प्रेम संबंध बनाए और पति के विरोध करने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
प्रेम संबंधों से शुरू हुआ विवाद
आगरा के अछनेरा, कुकथला की रहने वाली रवीना की शादी 2016 में थाना बरहन के खांडा गांव निवासी नितिन उर्फ विक्रम के साथ हुई थी। रवीना की बुआ की शादी भी उसी गांव में हुई थी। शादी के बाद रवीना का फुफेरा भाई प्रताप सिंह उसके घर आने-जाने लगा, जिससे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। नितिन, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, अपनी पत्नी और बेटे यश के साथ नोएडा में रहता था। इस दौरान रवीना बहाने बनाकर गांव आती और प्रताप से मोबाइल पर बात करती थी।
पति ने किया विरोध, बना हत्या का कारण
नितिन को रवीना और प्रताप के बीच अश्लील मैसेज का पता चला, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया। घर में विवाद हुआ और नितिन ने प्रताप के घर आने पर रोक लगा दी। परिवार वालों ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवीना और प्रताप ने नितिन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
लॉकडाउन में रची हत्या की साजिश
मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान नितिन अपनी पत्नी रवीना के साथ गांव लौटा। उसने रवीना को प्रताप से मिलने से मना किया, जिससे नाराज रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 1 अप्रैल 2020 को नितिन की हत्या कर दी। दोनों ने धारदार हथियार से उसका गला काटा। नितिन के पिता सुरेंद्र ने हत्या का मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट का फैसला: आजीवन कारावास और जुर्माना
पांच साल पुराने इस हत्याकांड में जिला जज विवेक संगल की कोर्ट ने रवीना और प्रताप को दोषी ठहराया। दोनों को सश्रम उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला आगरा में चर्चा का विषय बना हुआ है।