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उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदना हुआ महंगा, नए नियमों के तहत लगेगा मोटर टैक्स

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने मोटरयान कर में बदलाव करते हुए कर की दरों में लगभग एक फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नए संशोधित नियमों के तहत 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले वाहनों पर अब 11 फीसदी कर देना होगा, जबकि पहले यह दर 10 फीसदी थी। यह कर एक बार ही देना होगा।

परिवहन निगम ने राजस्व में वृद्धि और कर ढांचे में सुधार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4(1) के तहत नई दरों का प्रस्ताव किया था, जिसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

जानते हैं कि संशोधित टैक्स की दर क्या होगी...
40 हजार रुपये तक के दोपहिया वाहन : 7% कर
40 हजार रुपये से अधिक के दोपहिया वाहन : 10% कर
10 लाख रुपये तक के गैर-एसी चारपहिया वाहन : 9% कर
10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले एसी/नॉन-एसी वाहन : 11% कर
ट्रेलर (वाहन खींचने हेतु) : 2% कर
दोपहिया वाहन और ट्रेलर : ₹200
1000 किलोग्राम तक के अन्य वाहन : ₹1000
1000 से 5000 किलोग्राम वजन वाले वाहन : ₹2000
5000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहन : ₹3000
 
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