गाजीपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 16 दुकानदारों पर 5 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों से लिए गए नमूनों की जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर 16 दुकानदारों पर कुल 5 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय पर जुर्माना नहीं भरने पर आर.सी. के माध्यम से वसूली की जाएगी।
जांच में पाया गया कि कई दुकानदार बिना पंजीकरण के मिलावटी दूध, मिठाई और मांस बेच रहे थे। इनमें जितेन्द्र यादव, अजय यादव और वीरेन्द्र यादव शामिल हैं, जिन्होंने बिना लाइसेंस के मिलावटी दूध और मिलावटी बर्फी बेचा। प्रत्येक पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह, गौतम मद्धेशिया और संजय प्रसाद गुप्ता पर बाहरी पदार्थों से मिलावटी छेना मिठाई बेचने के लिए जुर्माना लगा। अमरूद्दीन करैशी पर बिना पंजीकरण के बकरे का मांस बेचने पर कार्रवाई की गई।
राजकुमार कुशवाहा पर मानक विहीन मूंगफली बेचने के लिए 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। संजय यादव पर बिना पंजीकरण के मिलावटी बर्फी बेचने के लिए 40 हजार का जुर्माना लगा। अशरफ कुरैशी को बिना लाइसेंस बकरे का मांस बेचने पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
उमेश सिंह कुशवाहा पर बिना पंजीकरण के मिलावटी खोया बेचने के लिए 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। ओमप्रकाश गुप्ता पर नकली सरसों तेल बेचने के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगा। त्रिलोकी जायसवाल को बिना पंजीकरण के नकली मटर का बेसन बेचने पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
संजय कुमार यादव पर मानक विहीन साबूदाना बेचने के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। सील एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड पर मिलावटी एफआरके बेचने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा। सोनू कुमार गुप्ता को नकली फाइन बेचने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने या बिना पंजीकरण के व्यापार करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।