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गाजीपुर में बेलाल कुरैशी की 18 लाख 71 हजार 500 रुपये की जमीन कुर्क, अवैध तरीके से खरीदी थी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पुलिस ने शकील कुरैशी गैंग के सदस्य बेलाल कुरैशी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।
कोतवाली पुलिस के अनुसार, बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद जेरीकला सट्टी मस्जिद का रहने वाला है। उसने अपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों से चौकिया में जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत 18 लाख 71 हजार 500 रुपये आंकी गई है।
पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया। कुर्क की गई जमीन चौकिया में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 197 वर्ग मीटर है। बेलाल ने यह जमीन कासिम खां से खरीदी थी। पुलिस के मुताबिक, गोकसी का आरोपी बेलाल शकील कुरैशी गैंग का सक्रिय सदस्य है।

वह गैंग के लिए आर्थिक लाभ कमाने और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है।
 
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