गाजीपुर में दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कैद, 25-25 हजार जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के अंतर्गत हुई।
यह मामला मरदह थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। दोषियों, शशि चौहान और अमित चौहान, को न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। इसके अलावा, धारा 506 के तहत दोनों को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई गई।
घटना 3 जुलाई 2017 को हुई थी। पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक, उनकी बेटी रात को मड़ई में सो रही थी। रात करीब 11 बजे दोनों आरोपी वहां पहुंचे और लड़की का मुंह दबाकर उसे सिवान में ले गए। वहां दुष्कर्म करने के बाद अगली सुबह वे उसे दुल्लहपुर स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। सभी गवाहों के बयानों को दर्ज करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।