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गाजीपुर कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति, ससुर और सास को सुनाई 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई।
मामला थाना नोनहरा का है। जहां पति अशोक राजभर उर्फ दीपू राजभर, ससुर गणेश राजभर और सास सविता राजभर को दोषी पाया गया। तीनों महेशपुर के निवासी हैं। न्यायालय ने धारा 304बी/34 के तहत तीनों को 7-7 साल का कठोर कारावास का दंड दिया।

इसके अलावा, धारा 498ए/34 के तहत 2-2 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक-एक साल का कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी निर्धारित किया गया।

यह सफलता पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। मामला 2020 में दर्ज किया गया था, जिसमें लगातार कार्रवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई।
 
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