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गाजीपुर में हाईवे से 220 मीटर दूर होगी शराब की दुकान, नए मॉडल शॉप संचालकों को निर्देश

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में सत्र 2025-26 के लिए नए शराब दुकान संचालकों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी ने सभी आबकारी निरीक्षकों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी दुकानों पर शत-प्रतिशत बिक्री पॉस मशीन से करनी होगी। प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अनिवार्य है। साथ ही नियमानुसार साइन बोर्ड लगाना होगा।

31 मार्च 2025 को रात 10 बजे के बाद पुराने लाइसेंसधारी अपनी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को सौंपेंगे। 1 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के बाद नए संचालकों को पॉस मशीन दी जाएगी।

अधिकारियों ने नए संचालकों को विशेष चेतावनी दी कि वे रातोंरात करोड़पति बनने के लालच में न आएं। सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन में ही काम करें। आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत अवैध कार्यों के लिए कड़े प्रावधान हैं। दुकान संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे देशी शराब का वार्षिक कोटा और कंपोजिट दुकानों पर एमजीआर का मासिक व त्रैमासिक उठान सुनिश्चित करें।

किसी समस्या के लिए वे सीधे आबकारी अधिकारी या क्षेत्रीय निरीक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को नए संचालकों को पॉस मशीन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दुकानों की स्थापना हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर तथा मंदिर, विद्यालय से नियमानुसार दूरी पर करनी होगी।
 
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