गाजीपुर में 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी को आजीवन कारावास
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना 18 नवंबर 2023 को गाजीपुर के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने मंदिर परिसर में खेल रही बच्ची को मंदिर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके माता-पिता को जेल भिजवा देगा।
पीड़िता ने घर जाकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कोर्ट में कुल 8 गवाहों को पेश किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 में आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 में आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।