गाजीपुर कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दी सख्त सजा, 20 साल कैद और 30 हजार जुर्माना ठोका
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। आरोपी शिवकुमार उर्फ राहुल को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई।
मामला 18 अक्टूबर 2023 का है, जब एक नाबालिग लड़की सुबह के समय अपने घर के पास टहल रही थी। आरोपी शिवकुमार, जो पीड़िता का पड़ोसी था, उसे बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में ले गया। पीड़िता के भाई ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने 9 नवंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने मामले में 6 गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को धारा 363, 366 भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने अपहरण की धारा में 4 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, एक अन्य आरोपी जीतन उर्फ जितेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।