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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा, 20 साल की जेल

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को कड़ी सजा मिली है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई।
थाना भांवरकोल क्षेत्र के शेरपुर कलां निवासी कमलेश चौधरी को न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामला धारा 376 AB, 506 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत दर्ज किया गया था।

घटना साल 2021 की है। 12 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी। वह दरवाजे पर मवेशियों की देखभाल कर रही थी। इसी दौरान आरोपी कमलेश चौधरी ने पीड़िता को जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता की गर्दन दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी।

कुछ दिन बाद पीड़िता के पेट और शरीर में दर्द होने पर उसने परिवार को सच्चाई बताई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने 7 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मंगलवार को दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
 
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