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गाजीपुर में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम कई महत्वपूर्ण आयोजनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
24 फरवरी 2025 से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई धार्मिक त्योहार भी हैं। इनमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 31 मार्च को ईद-उल-फितर शामिल हैं।

अप्रैल में भी कई महत्वपूर्ण दिवस हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा।

प्रशासन का मानना है कि असामाजिक तत्व इन अवसरों पर गलत अफवाहें और धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने और साम्प्रदायिक तनाव से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ आम जन-जीवन को सुचारु रूप से चलाना है। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी सभा, प्रदर्शन या अनशन नहीं कर सकेगा। लाइसेंसी हथियार धारकों को भी अपने हथियार साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

जुलूस निकालने या सड़कों पर यातायात बाधित करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय होगा। अफवाह फैलाने या शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति मकान की छत पर या सार्वजनिक स्थान पर पत्थर, ईंट या विस्फोटक सामग्री जमा नहीं कर सकेगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, भाषण या पोस्टर लगाने पर भी रोक रहेगी।
 
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