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गाजीपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी शब्बीर अहमद पर लगा रासुका, बर्तन की दुकान में किया था दुष्कर्म

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी दुकानदार शब्बीर अहमद पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। थाना नोनहरा क्षेत्र में दिसंबर माह में हुई इस घटना ने क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शब्बीर अहमद ने अपनी बर्तन की दुकान में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। इस जघन्य अपराध के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। कई दिनों तक लावा बाजार की दुकानें बंद रहीं और माता-पिता डर के मारे अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे।

घटना के बाद हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई दिनों तक पुलिस बल को तैनात रखना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब थानाध्यक्ष नोनहरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (iii) के तहत आरोपी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की है।
 
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