गाजीपुर में दहेज हत्या में मां और बेटे को 7 साल की जेल, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मां-बेटे को दोषी करार दिया है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है।
मामला थाना सादात क्षेत्र के करमदेपुर गांव का है, जहां बुधनी देवी और उनके बेटे अभिषेक राजभर को दहेज हत्या का दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोनों को धारा 304बी/34 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 498ए/34 के तहत 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन के लिए एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भी तय किया गया।
मृतका के पिता अच्छे लाल राजभर ने अपनी तहरीर में बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी पूजा की शादी जून 2017 में अभिषेक राजभर से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में अंगूठी, गाड़ी और एक लाख रुपये की मांग कर पूजा को प्रताड़ित करते थे। 14 जून 2019 को उन्हें सूचना मिली कि बेटी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान एक आरोपी ससुर राजेश राजभर की मृत्यु हो गई।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने 2019 में दर्ज इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।