गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई सजा...पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को 8 साल की कैद और जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपी विजयमल बिंद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कुल 8 साल के कठोर कारावास और 18,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 2016 का है, जब मीला की शादी विजयमल बिंद से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मीला को प्रताड़ित किया जाता रहा। कई बार पंचायत के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी और 4 जून 2017 को मीला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई धर्मेंद्र बिंद की शिकायत पर पुलिस ने पति विजयमल समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। दहेज हत्या (धारा 304B) में 8 साल का कठोर कारावास, दहेज प्रताड़ना (धारा 498A) में 2 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना, तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 डीपी एक्ट में 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने मामले में 10 गवाहों को पेश किया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिहारी की मृत्यु हो गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह निर्णायक फैसला सुनाया।