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गाजीपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी अब्बास को मिली ये सजा

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी अब्बास को पॉक्सो एक्ट के तहत 4 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना 29 जुलाई 2017 की सुबह करीब 6 बजे की है। पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ कोचिंग क्लास जा रही थी। गांव के पोखरे के पास आरोपी अब्बास ने छात्रा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पीड़िता और उसकी सहेलियों के शोर मचाने पर लोग आ गए और आरोपी भाग गया।

थाना नोनहरा में पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने 7 गवाहों को पेश किया।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
 
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