Today Breaking News

गाजीपुर में ढाई वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में ढाई वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के करंडा थाना क्षेत्र के 145 दिन पुराने मामले में शुक्रवार को अभियुक्त अशोक उर्फ बिल्ला को अदालत ने सश्रम उम्रकैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। एक जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद जिले की अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 27 जुलाई को अपराह्न तीन बजे ढाई वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। परिवार के लोग पड़ोस की दादी के दाह संस्कार में गए थे। उसी दौरान गांव निवासी अशोक सिंह उर्फ बिल्ला आया और बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। 

बालिका को गांव की बंसवारी में ले जाकर अशोक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों से वारदात की जानकारी पाकर करंडा थाने की पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अशोक के खिलाफ पुलिस ने 11 सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र पर अदालत ने एक अक्तूबर को संज्ञान लिया। सात अक्तूबर को अशोक के खिलाफ आरोप विरचित किया गया। अदालत ने अभियोजन के आठ गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अशोक को दोषी पाया और सजा सुनाई।
'