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गाजीपुर में व्यवसायी से 70 लाख की ठगी, पैसे देने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री, केस दर्ज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के रेवतीपुर थाना अंतर्गत नवली गांव के निवासी और पीड़ित व्यवसायी आलोक सिंह ने 70 लाख रुपए की रकम लेकर जमीन की रजिस्ट्री न करने के आरोप में बड़ौरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर संजय श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
आलोक सिंह ने बताया कि व्यवसाय के लिए जमीन खरीदने की तलाश में वह बड़ौरा के संजय श्रीवास्तव से मिले थे, जिन्होंने 70 लाख में जमीन की रजिस्ट्री करने की बात की। इसके बाद आलोक ने दो किस्तों में 42 लाख रुपए चेक और खाते के माध्यम से तथा 28 लाख रुपए नकद दिए। लेकिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

आलोक सिंह ने बताया कि जब समय पर रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उन्होंने संजय से संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि वह व्यस्त है और बाद में बात करेगा। कुछ दिन बाद जब आलोक ने फिर से रकम की मांग की, तो संजय ने 45 लाख और 25 लाख के दो चेक दिए, लेकिन बैंक में चेक बाउंस हो गए।

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी संजय श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपी संजय श्रीवास्तव भूमिगत हो गया है, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है।
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