कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक के खिलाफ FIR दर्ज
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. वैभव सिंह के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर 156 (3) के तहत बीते वर्ष कुल्हे के ऑपरेशन के दौरान वृद्धा उषा तिवारी की मौत के मामले में हुई हैं। उनके पुत्र जयशंकर तिवारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया।
नगसर हाल्ट थाना के गगरन गांव निवासी जयशंकर तिवारी ने प्रार्थना- पत्र में न्यायालय को बताया कि मां उषा तिवारी बीते वर्ष 27 सितंबर 2023 को अचानक चलते हुए आंगन में गिर गई। इससे उन्हें कुल्हे में चोट लग गई। बीते 28 सितंबर 2023 को महर्षि विश्वामित्र कॉलेज अस्पताल लेकर आए तो त्योहार के कारण उपचार नहीं हुआ। आपातकाल कक्ष में एक्स-रे देख डॉक्टरों ने कहा कि दूसरे दिन आने पर प्लास्टर हो जाएगा। 29 सितंबर 2023 को एक्स-रे देख हड्डी रोग विशेषज्ञ बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा।
प्रार्थना पत्र के मुताबिक डॉक्टर ने कहा कि कुल्हा बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। यही सारी सुविधा हैं और यहां ही आपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन के नाम पर डाक्टर ने 40 हजार रुपये भी ले लिया। इसके बाद सामान मंगाने के नाम पर एक मेडिकल स्टोर पर 25 हजार रुपये भी ऑनलाइन जमा कराये। ऑपरेशन की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। तब- तक 5 अक्तूबर 2023 को बिना किसी के अनुमति के ही मां को वार्ड से ऑपरेशन थियेटर में लेकर चले गए। सूचना पर जब वहां परिजन पहुँचे तो मेडिकल किट के नाम 2700 मेडिकल स्टोर पर और कुछ सामान दिखाकर 5000 रुपये ले लिया।
ऑपरेशन के चार घंटे बाद डा. वैभव सिंह बाहर आए और बोले की मरीज उषा तिवारी का हृदयघात हुआ है, जब अंदर पहुंचे तो देखा कि मां मृत पड़ी हुई थी। हस्ताक्षर कराकर शव दिया गया। पीड़ित जांच व कार्रवाई के लिए मेडिकल काॅलेज से लेकर कोतवाली तक दौड़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पीड़ित के 156 (3) के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किया। तब जाकर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। शहर कोतवाल दीन दयाल पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है।