Today Breaking News

गाजीपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने ठोका 1.12 लाख रुपये का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला उप्र भेजे गये थे। जाँच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। 
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी/ न्याय निर्णायक अधिकारी दिनेश कुमार के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा 08 वादों पर कुल एक लाख बारह हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी।

आदेश के मुताबिक विमला देवी पर मिलावटी छेना की मिठाई विक्रय करने पर 12,000 रुपये, चन्दन गुप्ता पर मानक विहीन मूगफली दाना विक्रय करने पर 10,000रुपये, मंगला सिंह यादव पर मिलावटी छेना की मिठाई की विक्रय करने पर 10,000 रुपये, रितेश कुमार पर बिना पंजीकरण प्राप्त कर मानक विहीन खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूलक्रीम मिल्क की विक्रय करने पर 10,000रुपये, रणजीत सिंह यादव पर मिलावटी खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई की विक्रय करने पर 10,000रुपये, शशिकान्त गुप्ता पर मानक विहीन साबूदाना (सच्चामोती ब्राण्ड) की विक्रय करने पर 10,000रुपये, गोपी जायसवाल पर बिना पंजीकरण प्राप्त कर मिलावटी खाद्य पदार्थ ड्रिंकिंग वाटर (एक्वा गोल्ड ब्राण्ड) की विक्रय करने पर 10,000रुपये तथा विनय कुमार पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करके विक्रय करने पर 40,000 अर्थदण्ड लगाया है।
'