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हाइब्रिड कार पर नहीं लगता रोड टैक्स...हाईकोर्ट ने RTO को रकम लौटाने का दिया आदेश

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, ग्रेटर नोएडा. ग्रेटर नोएडा स्थित बोड़ाकी के अवनेश भाटी ने दिसंबर 2023 में इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड कार खरीदी थी। वह जब इस कार का रजिस्ट्रेशन कराने एआरटीओ ऑफिस पहुंचे तो उनसे रजिस्ट्रेशन के 3.20 लाख रुपये ले लिए गए। 

अवनेश भाटी को बाद में पता चला कि सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वीइकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर रखा है। इसके बाद वह आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस करने की अर्जी लेकर पहुंचे, लेकिन अफसरों इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में रिट दायर की और अब उन्हें जीत मिली है, लेकिन यह समस्या सिर्फ अवनेश भाटी की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की है। 

हालांकि हर कोई अवनेश की तरह सामने नहीं आया।मामले की पैरवी करने वाले वकील मिंटू करन ने बताया कि अवनेश भाटी को जब पता चला कि सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वीइकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर रखा है, तो वह आरटीओ ऑफिस पहुंचे और वहां अफसरों से यह बात कही। उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे।

अदालत में बताया गया कि वर्ष 2023 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बैट्री चलित कारों को रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट दी थी। इसके बाद भी हाइब्रिड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलना नियम के खिलाफ है। अदालत ने इसके बाद छह महीने के अंदर टैक्स के रूप में ली गई राशि को वापस करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि इस रकम पर कोई ब्याज राशि देय नहीं होगी, लेकिन अवनेश की इस जीत ने भविष्य में इस तरह की कार लेने वालों के लिए इस जबरन के टैक्स से बचने का रास्ता खोल दिया है।

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