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पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर अब सिर्फ ₹ 5000 स्टांप ड्यूटी, योगी सरकार ने खत्म की पुरानी व्यवस्था

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे पर अब महज 5 हजार रुपये ही स्टांप ड्यूटी लगेगी। योगी सरकार ने जनता को राहत देते हुए 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। इससे पहले, अचल संपत्ति का बैनामा रक्त संबंधियों में करने पर भी स्टांप ड्यूटी घटाकर 5000 रुपये की जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि अमूमन परिवार में बंटवारे के दौरान विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा।
पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए विभाजन विलेख या बंटवारानामा तैयार किया जाता है। इसके मुताबिक ही हिस्सेदारों में संपत्ति का बंटवारा होता है। नई व्यवस्था में मृत व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारी जो उस संपत्ति के सह स्वामी हैं, छूट का हकदार होंगे। बंटवारा मामले के शांतिपूर्ण निपटारे से भविष्य में होने वाले जमीन विवाद से निपटने में कामयाबी मिल सकती है। सीएम योगी की घोषणा से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

व्यवस्थापन या सेटलमेंट डीड भी अब 5000 रुपये में ही तैयार हो सकेगी। इसके जरिए जीवित व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में अपनी संपत्ति का सेटलमेंट कर सकेंगे। छूट का लाभ लेने के लिए परिवार रजिस्टर की कॉपी या तहसील का प्रमाणपत्र ले जाना होगा, जिससे दावों की प्रामाणिकता जांची जा सके। उचित दावेदारी के बाद सेटलमेंट डीड की अनुमति मिल जाएगी।
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