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उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अगस्त माह की नहीं मिलेगी सैलरी, जल्दी करें ये काम

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो 31 अगस्त, 2024 तक चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं जारी करेंगे। उन्हें अगस्त की सैलेरी नहीं मिलेगी। 
इसमें आईएएस, पीसीएस, अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सभी शामिल हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को शासनादेश जारी कर दिया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से ही प्रमोशन न देने की व्यवस्था है।

गौरतलब है कि 2024 के लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जुलाई तक देना था। मगर बड़ी संख्या में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के कारण इसी तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों में से सिर्फ 26 प्रतिशत ने ही चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कई कर्मचारियों द्वारा चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने के कारण उनके प्रमोशन को भी रोक दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों ने कार्मिक विभाग को प्रत्यावेदन दिया है।

2023 में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों को भी देना होगा ब्यौरा
कार्मिक विभाग ने कर्मिकों के चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने की समीक्षा की, तो पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मिक हैं, जिन्होंने 2024 का ब्यौरा तो दिया है। मगर 2023 का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे सभी कार्मिकों को 2023 की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है, जिससे कि ये पता लग सके कि एक साल के दौरान उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी या घटी। दरअसल, 2023 में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले ज्यादातर कर्मिकों ने 2024 में संपत्ति का ब्यौरा इसलिए दिया, क्योंकि उससे प्रमोशन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा था।
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