जज बोले- डायन भी 7 घर छोड़ देती है, इसे मरते दम तक लटकाओ
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, हरदोई. हरदोई की पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 3 साल की बच्ची के रेप मामले में उसके ताऊ को दोषी करार दिया। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाते समय जज ने कहा- ये विरलतम अपराध है। इसे मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए।
दरअसल, दरिंदगी के बाद बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह बुरी तरह चोटिल हो गया था। इसके चलते उसका लंबे समय तक इलाज चला। अब वो नली के सहारे ही शौच कर पा रही है। वारदात थाना सांडी क्षेत्र में 4 साल पहले हुई थी।
एक गांव में रहने वाले ताऊ ने 28 जुलाई, 2020 को शाम 7 बजे 3 साल की पीड़िता और उसकी मां घर पर थी। तभी उसका 30 साल का रिश्ते में ताऊ लगने वाला युवक उसके घर आया। उक्त बच्ची को टॉफी खिलाने का बहाना करके गोदी में अपने घर उठा ले गया। जहां उसने बच्ची से रेप किया।
खून से लथपथ बच्ची बेहोश हो गई। काफी खोजबीन के बाद वह खून से लथपथ हालत में मिली। परिवार वालों ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया। होश आने पर उसने ताऊ की दरिंदगी के बारे में बताया। इसके बाद केस दर्ज हुआ।
घटना के बाद से आज तक बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दरिंदगी के बाद से उसका प्राइवेट पार्ट और मलद्वार एक हो गया है। मल के लिए अलग से एक ट्यूब डाली गई है। बच्ची बच तो गई लेकिन आज भी दरिंदगी का दर्द कायम है। मामले की सुनवाई 3 साल 9 महीने और 10 दिन तक चली। 8 गवाहों के बयानों के बाद ये फैसला आया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 मोहम्मद नसीम ने मौत की सजा सुनाते वक्त कहा- यह मामला विरल से विरलतम है। जब बच्ची अपने घर में महफूज नहीं है, तो फिर वह कहां महफूज होगी। ऐसे नरपिशाच समाज के लिए घातक हैं। लिहाजा इसको फांसी की सजा दी जाती है। जज ने लिखा- इसके गले में फांसी लगाकर फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया- 4 साल चली कानूनी लड़ाई में 8 गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों को अदालत में पेश किया। इनमें मासूम बालिका की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। उसने गंभीर हालत में अदालत में पहुंचकर ताऊ के खिलाफ गवाही दी थी। वहीं, बचाव पक्ष के वकील रामेंद्र सिंह तोमर ने भी आरोपी के पक्ष में तमाम दलीलें दीं। लेकिन अभियोजन पक्ष की ठोस पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई।