माफिया मुख्तार के पुत्र अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, साले और करीबी को भी राहत
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यह फैसला न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद एक अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हालांकि इस राहत के बाद भी अब्बास अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके खिलाफ ईडी के एक मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
बताया जाता है कि गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी। मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के जरिए 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया और उसकी जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया।
इसके साथ ही जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद फखर के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद की पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। जबकि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है।