रोडवेज बस में 5 कुंतल से ज्यादा लगेज ले जाने पर ड्राइवर-कंडक्टरों पर गिरेगी गाज, पैंसेजर की लिमिट भी
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यूपी रोडवेज ने अपने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब बसों में पांच कुंतल से अधिक लगेज ले जाने पर ड्राइवर व कंडक्टरों पर गाज गिरेगी। इस पर रोडवेज प्रशासन ने सख्त लहजा अपनाया है। बगैर बुकिंग लगेज ले जाने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। वहीं प्रत्येक यात्री अपने साथ बीस किलो तक सामान निःशुल्क ले जा सकेगा।
यात्रियों की सुरक्षा व बसों के सुरक्षित संचालन के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा ने बताया कि बस में व्यावसायिक सामानों की बुकिंग को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत पांच कुंतल से कम भार के सामान बुक होने पर सामान के मालिक का मौके पर होना जरूरी है।
इतना ही नहीं बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को बैठने में असुविधाओं का सामना करना पड़े। इसकी निगरानी के लिए एटीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि बगैर बुकिंग सामान ले जाकर कर्मचारी अपनी जेबें भर रहे हैं, इससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता है।
एक महीने में चेकिंग दलों ने रोडवेज बसों में बगैर बुकिंग के 77,425 किलो लगेज पकड़ा है। इससे यात्रियों को बस में सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से रोडवेज प्रशासन ने इस बार पांच कुंटल से ज्यादा लगेज बुकिंग पर रोक लगा दी है।