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गाजीपुर एसपी का नया फरमान...थाने पर पहुंचे फरियादियों को मिलेगी रसीद

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में थाने पर पहुंचे फरियादियों की सुनवाई में हीलाहवाली थानेदारों के लिए अब भारी पड़ेगी। नवागत एसपी डॉ. ईरज राजा ने फरमान जारी करते हुए एक नए तरीके की पर्ची सिस्टम को लागू किया है। इसके जरिए थाने पर पहुंचने वाले फरियादियों को एक रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। जिस पर 10 दिन के अंदर मामले की सुनवाई अनिवार्य होगी। 
ऐसा न करने पर संबंधित थानेदार पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के इस नए फरमान से जनपद के पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई है। वहीं फरियादियों को अपनी सुनवाई के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

एसपी ने बताया कि जनसुनवाई को आसान एवं पारदर्शी बनाने के क्रम में आवेदक पर्ची व्यवस्था लागू की गई है। यह आवेदक पर्ची तीन प्रारूपों में रहेगी। प्रथम पर्ची पुलिस कार्यालय रिकार्ड के लिए, द्वितीय पर्ची सम्बन्धित थाना कार्यालय व तृतीय पर्ची आवेदक को दी जाएगी। आवेदक को दी जाने वाली पर्ची रिसिविंग के रूप में रहेगी। प्रत्येक पर्ची पर यह विवरण अंकित है कि किसी शिकायत का 10 दिवस में निपटारा न होने पर प्रत्येक कार्य दिवस में समय प्रातः 10.00 बजे से शाम 5 बजे के बीच रिसिविंग पर्ची पर अंकित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर या पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत के निस्तारण एवं की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस पहल से आमजन को आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी शिकायतों का निस्तारण समयवद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाएगा। इतना ही नहीं पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर फरियादी की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है, तो संबंधित थानेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी व्यवस्था थाना स्तर पर जनसुनवाई की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिलहाल नवागत एसपी के इस फरमान से थाना पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है।
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