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गाजीपुर में अंतर्राज्यीय तस्कर और हत्यारोपी की 44 लाख की सम्पत्ति कुर्क, गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर और हत्या के आरोपी अब्बास खान निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उसने अपने व अपनी पत्नी नजीबुन निशा तथा अपनी मां मुहिबुन बीबी के नाम से 44 लाख रुपए वर्तमान कीमत की अचल बेनामी सम्पत्ति अर्जित किया था। जिसे कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।
शासन द्वारा चिह्नित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिए गए कुर्की आदेश पर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तश्कर व हत्या के आरोपी अब्बास खान की अपने व अपनी पत्नी तथा अपनी मां के नाम से अर्जित अचल बेनामी संपत्ति जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत कुल 44 लाख रुपए को आज कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।

बताया गया कि आरोपी द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अपने तथा अपनी पत्नी व मां के नाम पर मौजा मुहम्मदपुर क्रय किया गया है। आरोपी के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही।
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