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अफजाल अंसारी मामले में ढाई घंटे चली सुनवाई...कल फिर जारी रहेगी सुनवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/प्रयागराज. मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी की सजा के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2.30 घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को भी सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। अब गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई चलेगी। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार के वकीलों ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाए जाने को लेकर तर्क और दलीलें पेश कीं। हालांकि अफजाल के वकीलों ने इसका विरोध किया। अब गुरुवार को फिर से दोनों पक्ष बहस करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर अंसारी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई है। राज्य सरकार की ओर से भी आपत्ति का जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। इसी वजह से कोर्ट ने अब इस मामले पर बुधवार तीन जुलाई को सुनवाई तय की है।
मूल केस पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह अपील की सुनवाई कर रहे है। अंसारी की तरफ से सरकार की अपील पर आपत्ति की गई है कि गैंगस्टर एक्ट में दो से दस साल की सजा का प्रावधान है। विशेष अदालत गाजीपुर ने चार वर्ष की कैद व एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसलिए सजा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

सांसद अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए हैं। सोमवार को उन्होंने लोकसभा स्पीकर के सामने लोकसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी को छोटे भाई मुख्तार अंसारी के साथ गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। 1 मई 2023 को कोर्ट के इस फैसले के 56 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। तब वह बसपा से गाजीपुर सांसद थे। इसके बाद अफजाल ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, जहां से उनको जमानत तो मिली, लेकिन सजा से राहत नहीं।

राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने आपत्ति दाखिल की है। मूल केस पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अंसारी को आपत्ति दाखिल और बहस करने के लिए तीन जून की तिथि नियत की थी। लेकिन, तब सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। अब इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है।

अंसारी की तरफ से सरकार की अपील पर आपत्ति की गई है। गैंगस्टर एक्ट में दो से 10 साल की सजा का प्रावधान है। विशेष अदालत गाजीपुर ने चार वर्ष की कैद व एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसलिए सजा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। असल में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है।

अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। 23 मई को करीब तीन घंटे तक सुनवाई में कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। राज्य सरकार और पीयूष राय की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अफजाल अंसारी की अपील पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है।

इससे पहले 21 और 22 मई को दो घंटे तक सुनवाई चली थी। अफजाल अंसारी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सजा खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट को बताया था कि अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने को लेकर संशय बना हुआ है। कोर्ट से अपील किया कि सजा रद की जाए।

राज्य सरकार और पीयूष राय के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं।

अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।

गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को अंसारी ब्रदर्स को सजा सुलाई थी। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए 10 वर्षों की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। जबकि उसके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया।
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