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गाजीपुर में बकरीद और मुहर्रम को लेकर धारा 144 लागू

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में ईद-उल-जुहा (बकरीद) का त्यौहार 17 जून को तथा मुहर्रम का त्यौहार 17 जुलाई को पड़ रहा है। इन त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है। वहीं शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेकर जनपद में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) दिनेश कुमार ने धारा-144 के अन्तर्गत आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय होगा।

उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें नहीं फैलाएं, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में घूमना बिना अनुमति के नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। यह आदेश गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 11अगस्त तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाए, प्रभावी रहेगा।
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