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मुख्तार अंसारी के शूटर्स अंगद राय और गोरा राय को 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी के शूटर्स अंगद राय और गोरा राय को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट की अदालत में केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेल में बंदी के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोनों को दोषी पाया। दोनों को सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
आरोपी गोरा राय और अंगद राय पर आरोप सिद्ध होने के बाद जेल लेकर जाती पुलिस टीम।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया- वादी जितेंद्र राम जिला कारागार गाजीपुर में बंद था। 22 अप्रैल 2009 को कैदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय ने मारपीट की। ये दोनों बैरक नंबर-10 में बंद थे। यहां पीड़ित हर रोज झाड़ू लगाने जाता था। एक दिन वह सफाई करने नहीं गया। इसके बाद दोनों ने उसे इतना पीटा कि उसका हाथ टूट गया।

अंगद राय और गोरा राय ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी तक दी थी। इस मामले में दोनों लोग गवाह और एविडेंस के आधार पर दोषी पाए गए हैं। 15 साल बाद दोनों को सजा सुनाई गई है।

पीड़ित की सूचना पर थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी दी गई।
इसके बाद गवाह ने आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई। फिर गवाह ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया।

वहीं, इस मुकदमे में 7 लोगों की गवाही के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। गाजीपुर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट की अदालत में आरोपियों को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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