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गाजीपुर में हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्र की अदालत ने मंगलवार को कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दोषी धर्मेंद्र को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की 75% राशि पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश अदालत ने दिया है।
बता दें कि कासिमाबाद थानाक्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर निवासिनी नेहा कुमारी पुत्री लालमोहर राम ने थाने में तहरीर दिया कि 3 मार्च 2014 को उसके पिता लालमोहर राम मोटरसाइकिल से लगभग 10:00 बजे रात्रि को घर आए।

जमीन के विवाद को लेकर उसके पाटीदार मोहनराम और उनका लड़का धर्मेंद्र राम हाथ में लाठी डंडा गड़ासा लेकर परिवार के साथ आए और उसके पिता पर लाठी डंडा गड़ासा से हमला कर दिया। जिससे उसके पिता की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।

जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। केश के दौरान मोहन राम की मौत हो गई। शेष आरोपी धर्मेंद का विचारण शरू हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने आज सजा सुनाते हुए अभियुक्त धर्मेंद को जेल भेज दिया।
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