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अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, पीयूष राय ने कर दी ये अपील

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा के खिलाफ दायर की गई उनकी अपील पर करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अगली सुनवाई 20 मई को तय कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा स्थगित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी अपील पर 30 जून 2024 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था।‌ हाई कोर्ट ने इससे पहले जमानत तो दे दी थी लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद भाई राय की हत्या मामले में अंसारी बंधुओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला कायम किया गया था। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय ने भी सजा बढ़ाने की अपील की है। राज्य सरकार की तरफ से भी ऐसे ही आग्रह के साथ एक और अपील दाखिल की गई है।
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