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मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास को राहत नहीं, मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी का गैंगस्टर का मुकदमा रद्द करने का प्रार्थनापत्र स्थानीय गैंगस्टर अदालत ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट गए अब्बास के गुर्गों का मुकदमा रद्द करने का आदेश वहां से हुआ तो अब्बास ने भी अपना मुकदमा रद्द करने के लिए स्थानीय अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। कोर्ट ने यह कहकर प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया कि वह इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं है।
चित्रकूट जिला कारागार में निरुध रहने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मुलाकात का मामला प्रशासन ने पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी के साथ साजिश में शामिल समेत नियाज अंसारी, नवनीत सचान, फराज खान और बनारस के शाहबाज आलम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया ता। अब्बास औऱ नियाज अंसारी मौजूदा समय में जेल में हैं, जबकि तीन अन्य लोग फरार चल रहे हैं।
गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर के खिलाफ नवनीत सचान, फराज खान और शाहबाज आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ विधायक अब्बास अंसारी के अधिवक्ता मनमोहन चतुर्वेदी व सौभाग्य मिश्रा ने शुक्रवार को विधायक व नियाज अंसारी की तरफ से स्थानीय गैंगस्टर कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर मुकदमा रद्द करने की अपील की थी। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए मंगलवार को तिथि मुकर्रर की थी।
विधायक के अधिवक्ता सौभाग्य मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले दोनों लोग हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नहीं हैं। इसलिए राहत नहीं दी जा सकता है।
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