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बैंक नहीं कर रहा आपकी समस्या का सामाधान? RBI से करें शिकायत, जानिए कैसे

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई बैंक आपकी किसी समस्या का 1 महीने के भीतर समाधान नहीं करता है या कोई जवाब नहीं देता है या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो, ऐसे में आप बैंक या बैंक के अधिकारी के खिलाफ आरबीआई लोकपाल स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अगर आप का भी बैंक आपकी किसी समस्या का सामाधान नहीं कर रहा है तो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने बैंक या बैंक के अधिकारी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक में अपने शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, आरबीआई बैंकिंग लोकपाल स्कीम (RBI Banking Ombudsman Scheme) के तहत ग्राहक किसी बैंक या किसी शाखा के अधिकारी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इस स्कीम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शिकायतकर्ता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाती है.

ऐसे दर्ज करें शिकायत
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई बैंक आपकी किसी समस्या का 1 महीने के भीतर समाधान नहीं करता है या कोई जवाब नहीं देता है या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो, ऐसे में आप बैंक या बैंक के अधिकारी के खिलाफ आरबीआई लोकपाल स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx वेब पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद जो भी जानकारी आपसे से मांगी जाएगी, वो जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपकी शिकायत आसानी से दर्ज हो जाएगी.

ऐसी शिकायतों पर होगी कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल स्कीम के तहत बैंकिंग सेवाओं में कमी होने पर शिकायत स्वीकार करता है. आइए जानते हैं किसी प्रकार की शिकायतों को आरबीआई के पास दर्ज कराया जा सकता है.
  • अगर कोई बैंक चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान या संग्रहण में गैर-भुगतान या अत्यधिक देरी कर रहा है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • बिना किसी उचित कारण के सिक्कों को जमा करने से मना करना या इसके बदले कमीशन की डिमांड करना.
  • किसी ग्राहक के खाते से पैसा नहीं निकालना या देरी करना.
  • बैंक की ओर से दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना या देरी करना.
  • भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का पालन नहीं करना.
  • बिना किसी उचित कारण के लोन नहीं पास करना या लोन पास करने के बदले कमीशन लेना.
फ्री में होती है सुनवाई
बता दें कि बैंकिंग लोकपाल स्कीम बैंकों में दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म है. इस स्कीम की शुरुआत आरबीआई ने 2006 में की थी और साल 1 जुलाई, 2017 तक इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं. इस स्कीम के तहत दर्ज होनी वाली शिकायतों और उसका निवारण फ्री में किया जाता है.

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