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अब्बास अंसारी की MP-MLA कोर्ट में हुई पेशी, 4 और 5 जून को होगी अलगी सुनवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मऊ में सदर विधानसभा से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित व आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की MP-MLA कोर्ट में पेशी हुई।
तीनों मामलों में कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई। सभी मामलों में सुनवाई के बाद प्रभारी सीजेएम ने दो मामलों में 4 जून व एक मामले में 5 जून को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इसमें दो मामले शहर कोतवाली और एक मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।

पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। इस मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई और विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।

आरोप था कि 3 मार्च 2022 को सदर सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास ने पहाड़पुरा मैदान में जनसभा के दौरान अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी।

पुलिस ने जांच के बाद अब्बास अंसारी व उसके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं अब्बास की वीसी के जरिए पेशी हुई। प्रभारी सीजेएम ने मामले में साक्ष्य के लिए अगली तिथि 5 जून को तय की है।

दूसरा मामला भी शहर कोतवाली क्षेत्र का है। इस मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु के पूरा तक रोड शो निकाला।

जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित किया।

तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। जिसमें तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सीजेएम ने धारा 188, 171 भादवि के आरोप से मुक्त कर दिया है।
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