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गाजीपुर में हत्या के प्रयास में चार दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 अरविंद मिश्र की अदालत ने शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शादियाबाद थाना क्षेत्र के सराय गोकुल निवासी रामनारायण यादव ने थाने में तहरीर दिया था कि गांव के विजय यादव, रामविलास यादव, लोकनाथ यादव से चकरोड को लेकर विवाद है।

इसी रंजिश को लेकर 25 मई 2018 की रात 9:00 बजे सभी एकजुट होकर रामनिवास के क्वार्टर के सामने अपने सहयोगी अमरजीत सिंह व विशाल सिंह के साथ घेर कर उसके लड़के मुलायम यादव को गाली देने लगे।

जब उसके लड़के ने गाली देने से मना किया तो अमरजीत सिंह ने उसके लड़के को पीछे से तमंचा सटाकर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। उसका लड़का लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी फरार हो गए।

तहरीर के आधार पर थाना शादियाबाद में हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान विशाल सिंह नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया और शेष चार अभियुक्तो के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

जांच के दौरान अभियोजन की ओर से 9 गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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