मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को मिली 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा...अर्थ दंड भी
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, आजमगढ़. आजमगढ़ कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर रहे श्याम बाबू पासी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-7 रमेश चंद्र ने सोमवार को सुनाया। कातिलाना हमले में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार मऊ के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में कमालुद्दीनपुर निवासी राम प्रसाद वर्मा 5 अगस्त 2013 को अपने परिवार के साथ दुकान से घर जा रहे थे। रास्ते में लगभग सात बजे शाम ग्राम हथौटा के पास चार अज्ञात बदमाशों ने राम प्रसाद वर्मा पर नजदीक से जान से करने के नियत से गोली चला दी।
इस मामले में घायल राम प्रसाद की पत्नी प्रेमशीला ने जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्ध नारायण निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर पर इस घटना की साजिश का आरोप लगाते हुए चार्जशीट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने दो गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया।
सुनवाई के दौरान आरोपी श्याम बाबू पासी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी श्याम बाबू पासी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
आजमगढ़ कोर्ट ने 6 सितंबर 2022 को माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को 8 वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2014 में आजमगढ़ के एरा कला में सड़क निर्माण के दौरान गोलीबारी हुई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपी हैं। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी पर षडयंत्र रचने का आरोप लगा था।
श्याम बाबू पासी बुलंदशहर की जेल में बंद है। श्याम बाबू पासी मुख्तार गैंग के लिए काम करता था। मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू पासी की साढ़े आठ लाख कीमत की एक स्कार्पियो को 25 सितंबर 2021 को 14 ए गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जा चुका है।