MP-MLA कोर्ट ने कहा-'अमरमणि दुर्दांत और प्रभावशाली व्यक्ति'; कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, संपत्ति जब्त करने के निर्देश
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में व्यापारी के बेटे राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की संपत्ति की कुर्की न होने पर MP-MLA कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और DGP को निर्देश दिया है कि दोनों अफसर फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क कराकर कुर्की कुलिंदा कोर्ट के समक्ष पेश करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी।
अमरमणि के प्रभाव में नहीं हो रही कार्रवाई
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश MP-MLA प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फरार अभियुक्त अमरमणि दुर्दांत और प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। हत्या समेत कुल 20 क्रिमिनल केस उसके उपर दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस इस कारण उसके प्रभाव में कार्रवाई करने से बच रही है।
लखनऊ-महराजगंज में मिली सवा करोड़ की संपत्ति
दरअसल कि MP-MLA कोर्ट ने किडनैपिंग केस में फरार आरोपी अमरमणि की संपत्ति की कुर्की के लिए ढाई महीने पहले ही आदेश दे दिया था। अभी तक लखनऊ और महराजगंज में ही अमरमणि की अचल संपत्ति पुलिस ज्ञात कर पाई है। इनमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांतखंड में 450 वर्गमीटर भूखंड है, जिसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये कीमत की आकी गई है।
उसे कुर्क करने के लिए दो टीमें संबंधित जिले में भेजी भी गई हैं। मामले की विवेचना करने वाली कोतवाली पुलिस आरोपी के आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा कर चुकी है। फरार आरोपी के संबंध में अखबारों में इश्तहार भी प्रकाशित करवा चुकी है।
सुनवाई के दौरान बस्ती के इंस्पेक्टर कोतवाली चंदन कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया कि फरार अभियुक्त की दो संपत्तियों की कुर्की के लिए SI रमेश यादव को लखनऊ भेजा गया है। वहां 83 की कार्रवाई के लिए एक मजिस्ट्रेट, रिसीवर नियुक्त करने व लोकल पुलिस बल के लिए डीएम और कमिश्नरेट लखनऊ को पत्राचार किया गया है। अन्य संपत्तियों की जानकारी के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
इसके लिए एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने पहले से ही कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक कृपाशंकर मौर्य, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संजय कुमार, SO महिला थाना निधि यादव, SOG और स्वाॅट प्रभारी और चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस की टीम बनाई थी। टीम के पर्यवेक्षण का जिम्मा सीओ सिटी विनय चौहान को सौंपा गया है। कोतवाल चंदन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
दरअसल, कुर्की की नोटिस के बावजूद दो दिसंबर को आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम/विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि ने CRPC-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
6 दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से किडनैप हुआ बच्चा राहुल मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था। अमरमणि के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है।
3 नवंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बस्ती कोतवाली पुलिस को CRPC-82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 16 नवंबर की सुनवाई में पुलिस ने CRPC-82 की कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया, लेकिन न्यायाधीश ने खारिज करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के विरुद्ध कार्य में शिथिलता और लापरवाही का प्रकीर्णवाद दर्ज कर दो दिसंबर को तलब किया था।