गाजीपुर डीएम ने दिए 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल रिजर्व रखने का आदेश
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। जनपद में लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित भारी/हल्के वाहनों में ईंधन के लिए जनपद के प्रत्येक डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल तत्काल प्रभाव से रिजर्व रखने का आदेश जारी किया गया है।
यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्य से सम्बन्धित भारी/हल्के वाहनों में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देशानुसार किया जाना है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टाक तत्काल प्रभाव से माह जून, 2024 तक आरक्षित रखना अनिवार्य है।
साथ ही पंपस्वामियों को यह भी निर्देशित किया है कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल का भण्डारण हेतु ऑयल कम्पनी में प्रतिदिन इन्डेट लगाकर जनसामान्य के लिए भी ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बरकरार रखे, जिससे उक्त अवधि में आम जन मानस को कोई असुविधा न हो।