भूत और प्रेत के शक में...भतीजे को फावड़े से काट दिया था...चाचा और चाची को उम्र कैद
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, सोनभद्र. सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में हुए विनोद हत्याकांड मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है। जुर्माना न देने पर एक-एक साल अधिक कैद भुगतना होगा। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दंपति को दोषी पाया, और सजा सुनाई। साथ ही मृतक की पत्नी को 50 हजार रुपए देने को कहा है। दोषियों की पहचान लक्षिमन उर्फ बावन तथा बुधनी उर्फ खदिया देवी के रूप में हुई है।
अपने बच्चों और सास-ससुर के साथ खड़ी विनोद की पत्नी गेना देवी |
जानिए घटनाक्रम
घोरावल थाना क्षेत्र के लक्षिमनपुर गांव निवासी गेना देवी (28) ने बताया कि 18 अक्टूबर 2021 को हम लोग अपने घर में थे। सभी खाना पीना खा कर सो रहे थे। तभी मेरे पति विनोद (30) के चाचा और चाची आते हैं, और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे परिवार पर भूत-प्रेत कर दिया है। इसी लिए हमारी एक भैंस भी मर गई।
तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। हम चैन से जी नहीं पा रहे। इतने में विनोद भी खड़ा हो गया और अपने चाचा को बोलने लगा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोनों में बात हो रही थी, कि चाचा मुझे गाली देने लगे।
रात का माहौल था तो भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोग चाचा को समझा रहे थे। तभी चाचा ने गुस्से में आकर बगल में रखे फावड़े से मेरे पति पर कई वार किए, मैं उनको बचाने गई तो मुझे धक्का देकर दूर धकेल दिया। मेरे पति को लहूलुहान कर दिया। मेरे पति दर्द से चिल्ला उठे मैं उनको संभालने लगी।
इतने में चाचा चाची मौके से फरार हो गए। मैं रोती रही चिल्लाती रही, मेरे पति ने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। मैं उनका इलाज भी नहीं करा सकी। मेरा सब कुछ बरबाद हो गया था। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 19 अक्टूबर 2021 को विनोद के चाचा-चाची पर 302 का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के बाद विनोद के चाचा-चाची रुपए, कपड़ा लेकर भागकर 2 दिन जंगल में रहे।
उसके बाद 20 अक्टूबर को पत्नी बुधनी को कचहरी में वकील के पास भेजा। रास्ते में पुलिस को इसकी जानकारी हुई और उसे पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर लक्षिमन की भी गिरफ्तारी कर घर के अंदर कमरे में रखे फावड़े को भी बरामद कर लिया।
दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट में सुनवाई करते हुए ढाई साल में पति-पत्नी को कोर्ट ने दोषी पाया, कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ में 25-25 हजार जुर्माना भी गलाया।