गाजीपुर जिला निर्वाचन अधिकारी बोलीं- पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वस्थ तरीके से सम्पन्न कराया जाएगा लोकसभा चुनाव
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी क्रम में गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्याे के बारे में जानकारी दी। गाजीपुर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को पारदर्शीपूर्ण, निष्पक्ष व स्वस्थ तरीके से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन कटिबद्ध हैं। गाजीपुर जिले में 60658 युवा मतदाता पहली बार मदतान करेंगे।
उन्होने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 16 मार्च, 2024 को लगने के उपरान्त प्रशासन अलर्ट है। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 75 गाजीपुर के 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों जैसे 373 जखनियॉ (अ0जा0) 453288 मतदाता, 374 सैदपुर (अ0जा0) 415141 मतदाता, 375 गाजीपुर-377091 मतदाता, 376 जंगीपुर-385554 मतदाता एवं 379 जमानियॉ-439851 मतदाता, तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र 72 बलिया (आंशिक) में शामिल इस जनपद के 02 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 377 जहूराबाद-422587 मतदाता एवं 378 मोहम्मदाबाद-434166 मतदाता शामिल है।
गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 01 नवंबर 2023 से 05 दिसंबर 2023 तक 35 दिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया। 05 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें वर्तमान में कुल 2927678 मतदाता हैं जिसमें 1544879 पुरूष एवं 1382714 महिला मतदाता, थर्ड जेण्डर-85, 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 60658 युवा मतदाताओं का नाम पंजीकृत किया गया, जिसमें पुरूष-32651 एवं महिला-28005 तथा थर्ड जेण्डर-02 मतदाता नये बने है। कुल 22165 दिव्यांग मतदाता है जिसमें पुरूष की संख्या-13590 एवं महिला -8574 तथा थर्ड जेण्डर-1 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के 52336 मतदाता है जिसमें पुरूष 23165 व महिला 291712 भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 19528 है, जिमसें पुरूष 18933 व महिला 595 शामिल है।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 16 मार्च से सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा, किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहां अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। उन्होने बताया कि प्राविधानों के उल्लंघन होने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल, मतदान केन्द्र जोन/सेक्टर बनाये गये है उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 75-गाजीपुर के 373- जखनियॉ (अ0जा0) में मतदेय स्थल 462, मतदान केन्द्र 261, 374- सैदपुर (अ0जा0) में मतदेय स्थल 412, मतदान केन्द्र 252, 375-गाजीपुर विधान सभा में मतदये स्थल-354 मतदान केन्द्र-252, 376-जंगीपुर विधान सभा में मतदये स्थल-379 मतदान केन्द्र-216, 379- जमानियॉ विधान सभा क्षेत्र में मतदेय स्थल-428 मतदान केन्द्र-195, तथा 72- बलिया (आंशिक) में 377-जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदये स्थल-439 मतदान केन्द्र-258 एवं 378- मुहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में मतदये स्थल-462 मतदान केन्द्र-256 बनाये गए है। सातो विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल मतदान केन्द्र-1622, मतदये स्थल-2936, जोन-25, सेक्टर-253 बनाये गये है।