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योगी आदित्याथ पर फर्जी केस दर्ज कराने वाले परवेज को हुई सजा, कोर्ट ने 7 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. गोरखपुर में फर्जी और कूटरचित DVD के आधार पर योगी आदित्याथ समेत जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए केस दर्ज कराने वाले परवेज परवाज को कोर्ट ने सजा सुना दी। राजघाट के तुर्कमानपुर के रहने वाले परवेज को बुधवार को 7 साल और 5 साल की सजा सुनाया गई।
आरोप है कि परवेज ने तत्कालीन सांसद और वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहदन दास अग्रवाल, तत्कालीन पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर केस कराया था।

फर्जी केस दर्ज करा बदनाम करने पर हुई सजा
फर्जी DVD की पुष्टि होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श श्रीवास्तव ने बुधवार को सजा सुनाते हुए कूटरचित दस्तावेज देने पर सात साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना और बदनाम करने के मामले में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।

रेप में हो चुकी है आजीवन करावास की सजा
हालांकि, इससे पहले परवेज परवाज और उसके साथी जुम्मन को रेप के एक मामले में भी आजीवन करावास की सजा भी हो चुकी है। कोर्ट अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और अभियोजन अधिकारी प्रत्युष कुमार दूबे का कहना था कि वादी डाक्टर वाईडी सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया।

सद्दाम हुसैन के फांसी पर निकाला था जुजूस
जिसमे उनका कहना था कि वर्ष 2007 में इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। जिसके बाद अभियुक्त परवेज परवाज के उकसाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उत्तेजक भाषण देते हुए जुलूस निकाला और बहुसंख्यक वर्ग के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पथराव किया। साथ ही साथ होली के पवित्र त्योहार के पूर्व धार्मिक अनुष्ठान के लिए जमीन पर स्थापित होलिका को भी उखाड़ कर फेंक दिया।

सीएम योगी समेत कई नेताओं पर दर्ज कराया था केस
अभियुक्त द्वारा मनगढ़ंत और काल्पनिक घटनाओं को उदघृत करते हुए गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ,नगर विधायक डाॅ. राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ल सहित वादी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था।

जांच में टैंपरिंग और एडिटिंग निकली थी DVD
दौरान विवेचना अभियुक्त परवेज परवाज ने एक उत्तेजक भाषण से संबंधित DVD विवेचक को उपलब्ध कराया, जिसे नियमानुसार परीक्षण के लिए भेजा गया। परीक्षण में DVD में टैंपरिंग और एडिटिंग किया हुआ पाया गया। अभियुक्त द्वारा उसी टैंपरिंग और एडिटिंग की हुई DVD के आधार पर जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए फर्जी केस दर्ज कराया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने की पैरवी
SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, पुलिस ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस केस की पैरवी कर रही थी। साक्ष्यों के साथ पुलिस की ओर से अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट ने परवेज परवाज को सात साल की सजा और जुर्माना लगाया है। पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।

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