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ग़ाज़ीपुर कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत चार को दी पांच साल सश्रम कैद की सजा

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. ग़ाज़ीपुर अपर सत्र न्यायाधीश कोट नंबर चार संजय कुमार यादव की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नंदगंज थाने की चिलार गांव में हुए आपराधिक मानव वध प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 6500-6500 रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। इनमें तीन सगे भाई शामिल हैं।

अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के चिलार गांव निवासी गुलाबचंद ने 14 अक्तूबर 2016 को सूचना दिया कि जमीनी रंजिश की कारण उसके दयाद भाई धर्मेंद्र, जितेंद्र, दारा पुत्रगण जोधा और चिखुरी उसे मार पीटकर घायल कर दिए। जब उनका साला वकील बचाने आया तो उसे भी मारे-पीटे, जिससे उनका साला बेहोश हो गया। 
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शशिकांत सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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