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गाजीपुर में मिलावटी और फर्जी ब्रांड के खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वालों पर लगाया जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में आए दिन मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री की शिकायतें मिलने के चलते पिछले कई दिनों से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जगह-जगह छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गये थे।
जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें 11 वादों पर कुल 1 लाख 3 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी।
इन पर लगाया गया जुर्माना
बताया गया कि मंगला जायसवाल पर मिलावटी छेना की मिठाई विक्रय करने पर 15000, असलम पर बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर 10000, कृष्णा सिंह यादव पर मिलावटी दूध की विक्रय करने पर 10000, अरूण कुमार यादव पर मिलावटी खोया की विक्रय करने पर 10000, राजकुमार गुप्ता पर मिलावटी बेसन की विक्रय करने पर 10000, अमित गुप्ता पर मिलावटी छेना मिठाई की विक्रय करने पर 10000, अवनिन्द्र कुमार गुप्ता पर फर्जी ब्रांड रस्क की विक्रय करने पर 11000, लवकुश गुप्ता पर बिना क्रय बिल / बाउचर के फर्जी ब्रांड पापड़ की विक्रय करने पर 11000, जलील अंसारी पर मिलावटी वनस्पति विक्रय करने पर 12000, शिव दुलार यादव पर बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करके मिलावटी गाय का दूध की विक्रय करने पर 20000, झुल्लन सिंह यादव पर मिलावटी खोया विक्रय करने पर 11000 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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