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घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लखनऊ बेंच ने दी अंतरिम राहत

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मऊ के घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय को जमानत दी है। मेडिकल के आधार पर 2 लाख के व्यक्तिगत बंध पत्र पर 22 मार्च तक उन्हे अंतरिम जमानत दी गई है।
जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अतुल राय के संबंध में प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वे एक लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में अतुल राय की विभिन्न बीमारियों का विस्तार से विवरण किया और कहा कि विगत लगभग 10 माह से वे कई प्रकार के रोगों से परेशान हैं।
समुचित ढंग से नहीं हुआ इलाज
कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदी सहित प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत मानवाधिकारों का पूरा अधिकार है, जिसमें जीवन तथा सही ढंग से इलाज के अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि अतुल राय के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उनका अब तक समुचित ढंग से इलाज नहीं कराया गया है और बार-बार निर्देशों के बाद भी उन्हें इलाज के लिए सही जगह रेफर नहीं किया गया है।
कोर्ट द्वारा सांसद को दिए गए निर्देश
राज्य सरकार ने इस मामले में अतुल राय द्वारा जमानत मिलने पर उसका राजनीतिक दुरुपयोग करने तथा गवाहों को धमकाने की संभावना की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में अतुल राय को किसी भी प्रकार के पब्लिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेने, अपने सह अभियुक्त अमिताभ ठाकुर से नहीं मिलने, मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं देने तथा गवाहों को किसी भी प्रकार से नहीं धमकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें इंस्पेक्टर हजरतगंज को अपना मोबाइल नंबर देने तथा निरंतर उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है।
सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने दी जानकारी
घोसी सांसद अतुल कुमार राय के प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि सांसद जी को फर्जी मामले में फंसा कर जेल भिजवाया गया है। जून 2019 से लगातार सांसद अतुल कुमार राय जेल में है। तब से लगातार कानूनी दांव-पेंच में फंसे हुए थे, अब जाकर उच्च न्यायालय ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द सांसद अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच आ जाएंगे।
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