ग़ाज़ीपुर में मनोज राय हत्याकांडः मुख्तार सहित दो के आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड मामले में शुक्रवार को आरोपी मुख्तार अंसारी और अफरोज उर्फ चुन्नू का आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। वहीं, इस मामले आरोपी सरफराज उर्फ चुन्नी का प्रार्थना पत्र छह दिसंबर 2023 को ही खारिज हो चुका है। अब इस मामले में आरोप तय करने की तिथि 20 जनवरी नियत की गई है।
15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था और उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी। उस समय मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मनोज राय के पिता ने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज, जफर चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन आरोपी जफर उर्फ चंदा ने बीते दिनों अदालत में अपने को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त कर के लिए आवेदन किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी और अफरोज ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया।