क्या इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं? जानें रेलवे नियम
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. अगर कहीं तुरंत जाने की आवश्यकता होती है तो लोग रेलवे का तत्काल टिकट लेकर निकल जाते हैं। मगर, काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ होने पर कई बार तत्काल टिकट लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर इमरजेंसी हो और आप तत्काल टिकट भी नहीं ले पाएं तो क्या होगा? क्या आप ऐसी स्थिति में बिना टिकट लिए ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? इसे लेकर रेलवे का क्या नियम है और जब आपको TTE पकड़े तो क्या करना है। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार बताने जा रहे हैं।
सबसे पहले यह जान लें कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं तो न आपको जेल होगी और न ही छूट मिलनी वाली है। ऐसी स्थिति को लेकर रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रेलवे कहता है कि टिकट लिए बिना ट्रेन में यात्रा करना कानूनन जुर्म है। मगर, इमरजेंसी हो तो आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। जी हां, सबसे पहले आप एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लें जो कि स्टेशन से ही महज 10 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद ट्रेन में चढ़ें और TTE से मुलाकात करें।
आप टीटीई को अपनी इमरजेंसी के बारे में बताएं और उसे यह जनाकारी दें कि आपको कहां तक यात्रा करनी है। आपकी बात सुनने के बाद TTE टिकट बना देगा और आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर ट्रेन में कोई सीट खाली होगी तो टीटीई आपको सीट भी मुहैया करा सकता है। TTE के पास हैंड हेल्ड मशीन होती है, जिससे वो ट्रेन के अंदर ही टिकट दे सकता है। रेलवे नियम के मुताबिक, रिजर्वेशन टिकट न होने पर 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही आप जहां से ट्रेन में चढ़े हैं और अपने गंतव्य स्थल तक का किराया भी देना होता है।