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ग़ाज़ीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए करें आवेदन

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद अभिभावक अपनी पुत्री के विवाह के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि विभाग की वेबसाइट एवं पोर्टल पर लागिन कर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसमें शामिल हाने के लिए लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस योजना के तहत वहीं आवेदन कर सकते हैं, जिन कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या व अभिभावक निराश्रित हों, निर्धन व जरूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2.00 लाख तक हो, विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि तक 18 वर्ष या उससे अधिक हो। 

वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। उन्होने बताया कि कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, उसका पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उसको प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। शादी हिन्दू धर्म वालों की हिन्दू रीति व मुस्लिम धर्म वालों की मुस्लिम रीति-रिवाज से करायी जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लोगो से अपील की है कि जो व्यक्ति गरीब, कमजोर व असहाय है, वह तत्काल इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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